RTE के तहत मुफ्त शिक्षा: गरीब बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में प्रवेश कैसे मिले

RTE के तहत मुफ्त शिक्षा: गरीब बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में प्रवेश कैसे मिले


Sabko shiksha mile RTE

RTE क्या है?

RTE यानी Right to Education Act वर्ष 2009 में लागू हुआ। इसके तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

गरीब बच्चों के लिए सुनहरा मौका

इस कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

RTE के तहत कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

  • परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए (राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकता है)

  • बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए

  • निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी दस्तावेज़ हैं

RTE के तहत गरीब बच्चो का आवेदन कैसे हो ?

  • अपने राज्य की RTE एडमिशन वेबसाइट पर जाएं

  • ऑनलाइन फॉर्म भरें

  • ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें

  • निकटतम निजी स्कूल चुनें

चयन प्रक्रिया

यदि आवेदन अधिक होते हैं तो लॉटरी सिस्टम द्वारा चयन किया जाता है। चयनित बच्चों को स्कूल द्वारा सूचित किया जाता है।

लाभ क्या हैं?

  • बिना फीस के अच्छी शिक्षा

  • बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर

  • क्वालिटी एजुकेशन और भविष्य की बेहतर संभावना

    ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे । 

 

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