RTE के तहत मुफ्त शिक्षा: गरीब बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में प्रवेश कैसे मिले
RTE क्या है?
RTE यानी Right to Education Act वर्ष 2009 में लागू हुआ। इसके तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
गरीब बच्चों के लिए सुनहरा मौका
इस कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
RTE के तहत कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
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परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए (राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकता है)
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बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए
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निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी दस्तावेज़ हैं
RTE के तहत गरीब बच्चो का आवेदन कैसे हो ?
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अपने राज्य की RTE एडमिशन वेबसाइट पर जाएं
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ऑनलाइन फॉर्म भरें
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ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
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निकटतम निजी स्कूल चुनें
चयन प्रक्रिया
यदि आवेदन अधिक होते हैं तो लॉटरी सिस्टम द्वारा चयन किया जाता है। चयनित बच्चों को स्कूल द्वारा सूचित किया जाता है।
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बिना फीस के अच्छी शिक्षा
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बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर
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क्वालिटी एजुकेशन और भविष्य की बेहतर संभावना
ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे ।